


- कोतवाली खलीलाबाद में आयोजित हुई विधिक जागरूकता शिविर
संतकबीरनगर : जनपद न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी के निर्देशन में शनिवार को कोतवाली खलीलाबाद थाना परिसर में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान परिवेश में डिजिटल अरेस्ट से सतर्क रहने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई विधिक शब्दावली नही है। इन शब्दों का प्रयोग आनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोगों के लिए किया जाता है। कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस विभाग किसी को वीडियो कॉल करके अरेस्ट नही करती है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी करने के विभिन्न तरीके के बारे में बताते हुए गलत ढंग से गिरफ्तार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के विभिन्न प्रावधानों को बताया। डिप्टी लीगल एड काउंसिल संजीव कुमार पांडेय ने नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में चर्चा किया। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल मो. दानिश ने सिस्टम के द्वारा मुकदमे की निःशुल्क पैरवी किए जाने तथा गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के बावत जानकारी दिया। इस दौरान मुख्य रुप से अपराध निरीक्षक रामेश्वर यादव, वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश कुमार दुबे, कांस्टेबल गोविंद शरण, पराविधिक स्वयं सेवक अरविंद कुमार राय, अनिल कुमार राय, मंजू सिंह, नंदनी, शालिनी सिंह, प्रेमा विंद, नीलम यादव, राम अवध, गोविंद राव, सुनील पाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।