17.34 लाख ब्याज के साथ अदा करने का आदेश
- अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
- क्षतिपूर्ति के रुप में अदा करना होगा रुपए 30 हजार
संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपए 17 लाख 34 हजार 975 दस प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। उक्त रकम के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के नेहियां खुर्द बुजुर्ग निवासी सुधीर कुमार सिंह व सावित्री सिंह ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय ने परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2012 में सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में रुपए सात लाख 25 हजार 331 तथा रुपए दो लाख 75 हजार 757 जमा किया था, जो मई 2023 में बढ़कर रुपए 17 लाख 34 हजार 975 हो गया। भुगतान मांगने पर सिर्फ टाल-मटोल किया जाता रहा। थक-हार कर न्यायालय के शरण लेनी पड़ी।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए जमा धनराशि मय ब्याज समेत क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है