संतकबीरनगर
अपराधी द्वारा खलिहान की भूमि पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को थाना दुधारा पुलिस द्वारा करवाया गया ध्वस्त


आज दिनांक 01.06.2021 को पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर डॉ0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अंशुमान मिश्रा के पर्यवेक्षण में दुधारा पुलिस द्वारा गोतस्करी के अपराधी द्वारा खलिहान की भूमि पर किए गये अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया । पूर्व में हल्का लेखपाल व कानूनगो द्वारा दिए गये रिपोर्ट के क्रम में अपराधी मुशीर अहमद पुत्र शरीफ निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा खलिहान की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर निर्माण किया गया था जिसे हल्का लेखपाल व कानूनगो की उपस्थिति में प्रभारी चौकी बाघनगर उ0नि0 आनन्द कुमार सिंह द्वारा मय पुलिस बल के ध्वस्त कराया गया ।


विदित हो कि मुशीर अहमद पुत्र शरीफ के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में गौतस्करी, बलवा, मारपीट, गुण्डा एक्ट व गैंगेस्टर के विभिन्न मामले दर्ज है ।
आपराधिक इतिहास-
1- मु0अ0सं0 15/2001 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम ।
2- मु0अ0सं0 78/2001 धारा 147/148/323/504/506/336/324 भा0द0वि0 ।
3- मु0अ0सं0 690/2007 धारा 110 (जी) ।
4- मु0अ0सं0 176/87 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम ।
5- मु0अ0सं0 91/2001 धारा 323/504/506/336/325 भा0द0वि0 ।
6- मु0अ0सं0 2421/09 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर ।
7- मु0अ0सं0 116/91 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम ।
8- मु0अ0सं0 190/15 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम ।
9- मु0अ0सं0 1562/14 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम ।
10- मु0अ0सं0 370/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम ।
11- मु0अ0सं0 642/15 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम ।
12- मु0अ0सं0 76/16 धारा 110 (जी) ।
13-मु0अ0सं0 851/16 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट ।
14- मु0अ0सं0 943/16 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम ।