इटावा
इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग को बहला फुसलाकर गुमराह कर ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000 रुपए के अर्थदंड की सजा
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूध्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/ अपराध इटावा व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग को बहला फुसलाकर गुमराह कर ले जाने वाले आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000 रुपए के अर्थदंड की सजा।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 15.06.2021 को थाना बकेवर पर वादी महेन्द्र कुमार पुत्र गुरूप्रसाद निवासी निवाडी कला द्वारा सागर बाबू पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी अहेेरीपुर द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर गुमराह कर दिनांक 09.06.2016 की सुबह ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी जिसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बकेवर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 248/2016 धारा 363,366 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेशानुसार साक्ष्य संकलित कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री देव प्रकाश रावत द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर धारा 376(1) की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र सं0 262/16 दिनांक 03.09.2016 को मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया। थाना बकेवर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी को सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
सजायाफ्ता अभियुक्त –
01.सागर बाबू पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा ।