संतकबीरनगर
नाबालिग को बहला – फुसलाकर भगा ले जाने का वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार
थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 25/20 धारा 363/366/511 भा0द0वि0 3/2/5 Sc/st act व 16/17 पाक्सो एक्ट में वाँछित अभियुक्त जहीर पुत्र मतिउल्लाह निवासी इमलिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।
विदित हो कि दिनांक 23.01.2020 को अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला – फुसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 25.01.2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । आज दिनांक 05.02.2020 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 1488 ने घायल को पहुचाया अस्पताल – पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्र के अन्तर्गत नोक्ता से इवेन्ट संख्या 8922 से कालर ने दुर्घटना के सम्बन्ध मे सूचना दी, इस सूचना पर पीआरवी कर्मी तत्काल 04 मिनट में मौके पर पहुचकर घायल हुए व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुचाया गया तथा पुलिस चौकी मुखलिसपुर व थाना महुली को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर घायल की जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।
पीआरवी स्टाफ – मुख्य आरक्षी देवब्रत पाण्डेय, आरक्षी राणा प्रताप सिंह, हो0 चालक बन्धु प्रसाद ।
शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार
• थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
• थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 53 वाहनो से 58000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल
दिनांक 05-02-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 53 वाहनो से 58000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।
एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही
आज दिनांक 05-02-2020 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 33 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 132 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ कर माफीनामा लेने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।