
संतकबीरनगर
“ऑपरेशन कनविक्शन”अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सामूहिक बलात्कार के मामले में 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 202000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
अभियुक्तो को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 01.02.2025 को न्यायालय – विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 264/2021 धारा 376D, 506 भादवि व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता 01.ग्यासुदीन पुत्र फिरोज 02. शाहआलम पुत्र कपिल अहमद निवासीगण छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को धारा 376D भादवि व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 200000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा किये जाने की स्थिती में 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा । अन्तर्गत धारा 506 भादवि में प्रत्येक को 01 वर्ष का कारावास तथा 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की स्थिती में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा ।