- अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस पर हुई कार्रवाई
संतकबीरनगर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता श्रीवास्तव ने एक व्यक्ति का मानहानि करने मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आरोपित के खिलाफ समन जारी करते हुए तलब किया है। मामला दुधारा थाना क्षेत्र के सिसवा पठान गांव का है
दुधारा थानाक्षेत्र के सिसवा पठान गांव निवासी अब्दाल अहमद ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल कर कहा कि वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय तहसील खलीलाबाद में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रहे हैं। उनके गांव का अब्दुल कयूम काफी शातिर और गोलबंद किस्म का मनबड़ व्यक्ति है। संभ्रांत लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत करके जबरन धनउगाही करता है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा और आपत्तिजनक पोस्ट करता है। इससे उन्हें काफी अपमानित होना पड़ता है। विभाग के उच्चाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए मानहानि कारक बातें लिखकर कई बार शिकायत कर चुका है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कई बार जांच भी हो चुका है जो निराधार पाया जा चुका है। परिवादी ने अपने बयान में यह भी कहा कि आरोपित ने उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था और सोशल मीडिया में प्रकाशित किया कि वह निर्वाचन नामावली में नाम काटता है। नाम काटने की बात बिल्कुल झूठी है, वह केवल सत्यापित सूची की एंट्री का काम करते हैं। विभागीय जांच के में भी सभी शिकायत झूठा पाया गया।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपित को मानहानि के आरोप में तलब करते हुए समन जारी किया है।