संतकबीरनगर
हर्ष फायरिंग पर की जाएगी विधिक कार्यवाही
शादी विवाह आदि के अवसर पर हर्ष फायरिंग के दौरान घटित होने वाली घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान समय में विवाह एवं लग्न मूहूर्त होने से शहर से लेकर गांव तक शादियों / बारातियों में जनपद व आस-पास के जनपद से आने वाले लोग अति उत्साह में अपने साथ लाइसेंसी शस्त्रों का शस्त्र प्रदर्शन करते हुए हर्ष फायरिंग करते है जिससे अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल संभावना रहती है । विदित हो कि पूर्व में जनपद के महुली थाना क्षेत्र के कर्री गांव में हर्ष फायरिंग में घटना घटित हो चुकी है जिसमें एक लड़के की जान चली गई थी । शादी विवाह आदि अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने लाइसेंसी असलहे का प्रदर्शन अथवा उपयोग हर्ष फायरिंग हेतु किया किया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी ।
SP द्वारा निर्देशित किया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा विवाह / बारात इत्यादि अपने लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए हर्ष फायरिंग किया किया जाता है तो उनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की अमल में लायी जाएगी । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद वासियों से हर्ष फायरिंग न करने की अपील की जा रही है ।