संतकबीरनगर
दहेजमृत्यु के अभियुक्त व सहअभियुक्ता को आजीवन कारावास व 5000-5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 19.03.2021 को श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 843/16 धारा 498(ए) / 304(बी) भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त व सहअभियुक्ता नाम पता 1- रामानन्द पाण्डेय पुत्र महेश्वरी पाण्डेय 2- श्रीमती सुशीला पाण्डेय पत्नी महेश्वरी पाण्डेय़ निवासी कस्बा धर्मसिंहवा थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 498(ए) के अपराध में 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000-5000 /- रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर को 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास तथा अन्तर्गत धारा 304(बी) भा0द0वि0 के अपराध में आजीवन कारावास एवं धारा ¾ डी0पी0 एक्ट के अपराध में 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न देने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया । अभियुक्तगण की सभी सजाएं साथ – साथ चलेंगी ।
विदित हो कि दिनांक 23.09.2016 को वादी मुकदमा श्री रमेश राय पुत्र शिवराम राय निवासी भरथुआ थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर की पुत्री अंजली राय को दहेज में 02 लाख रुपये व पल्सर मोटरसाइकिल की मांग न पूरी होने पर अभियुक्तगण द्वारा मिलकर मृत्यु कारित कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 25.09.2016 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री उत्तम सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी ।