संतकबीरनगर
पुरानी रंजिश व धान काटने के विवाद को लेकर जान से मारने की नियत से हमला करके घायल करने के मामले में अभियुक्त को 06 वर्ष के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
दिनांक 27.01.2021 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 910/15 व 911/15 धारा 307/323/504/506 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता मदन सिंह पुत्र वृन्दावन सिंह उर्फ विनोद सिंह निवासी ग्राम अहरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 307 भादवि के अपराध में 06 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में 01 वर्ष के कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड, 504 भा0द0वि0 के अपराध में 01 वर्ष के कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड, 506 भा0द0वि0 के अपराध में 10 दिन के कारावास तथा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में 01 वर्ष की सजा व व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त की सभी सजायें एक साथ चलेंगी ।
विदित हो कि दिनांक 04.11.2015 को जमीनी रंजिश व धान काटने के विवाद को लेकर वादिनी मुकदमा श्रीमती जयन्ती देवी पत्नी स्व0 दिवाकर सिंह ग्राम अहरा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर के पुत्र उमाशंकर सिंह पर अभियुक्त मदन सिंह उपरोक्त द्वारा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से हमला कर दिया गया था । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.11.2015 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था