👉 डीएम का प्रयास, भारतीय नागरिक गोरखनाथ चौहान की सऊदी अरब के जेल से रिहाई और भारत वापसी के संबंध में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा प्रकरण के संबंध में दी गयी जानकारी।

संत कबीर नगर 07 फरवरी 2024 जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर ने जनता दर्शन के दौरान प्राप्त एक फरियादी के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए श्री गोरखनाथ चौहान के सऊदी अरब के जेल से रिहाई और भारत वापसी के संबंध में शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया था, जिस पर शासन द्वारा संज्ञान लेते हुए भारतीय दूतावास/विदेश मंत्रालय से श्री गोरखनाथ चौहान की रिहाई के संबंध में सऊदी अधिकारियों से मानवीय आधार पर माफ करने और जेल से उनकी रिहाई के लिए अनुरोध किये जाने पर जेद्दाह में स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा अवगत कराया है कि श्री गोरखनाथ चौहान को सड़क दुर्घटना के केस में गिरफ्तार किया गया था और मृतक के परिवार ने उन पर मुआवजे के लिए कोर्ट केस किया है। सऊदी अरब के कोर्ट ने सऊदी रियाल 2,25,000 मुआवजा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को देने का आदेश दिया है। इस परिदृश्य में श्री गोरखनाथ की रिहाई मृतक के परिवार को सऊदी रियाल 2,25,000 की मृत्यु मुआवजा राशि के भुगतान पर निर्भर है।
के के मिश्रा जर्नलिस्ट