संत कबीर नगर 27 मार्च। न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जनपद के ग्राम केदार यादव पुत्र श्री अछैबर यादव साकिन जमोहरा थाना मेंहदावल को मु0अ0स0-1539/05 धारा 363, 366,376 आई0पी0सी0 तथा मु0अ0स0-1620/05 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, नुरूलकमर उर्फ राधे पुत्र श्री सराफत अली साकिन हकीमराई थाना धर्मसिंहवा को मु0अ0स0-222/03 धारा-336, 427, 304 आई0पी0सी0 तथा मु0अ0स0-305/2016 धारा-147, 323, 354, 504, 506 आई0पी0सी0 व 3(1) 10 एसी0सी0/एस0टी0 एक्ट, अजय सिंह पुत्र अम्बिका सिंह ग्राम भरथुआ थाना मेंहदावल मु0अ0स0-1252/13 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट तथा मु0अ0स0-13/14 धारा 419, 420, 467, 468,471, 41, 411, 413 आई0पी0सी0 व मु0अ0स0 49/13 धारा 394, 401, 307 आई0पी0सी0 तथा 7सी0एल0ए0 एक्ट थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर, हुसैन पुत्र दोस्त मोहम्मद साकिन दुर्गजोत थाना बखिरा मु0अ0स0-485/16 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कू्ररता नि0अधि0 तथा मु0अ0स0 489/16 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु कू्ररता अधिनियम, दशरथ यादव पुत्र पारस यादव हरना थाना मेंहदावल मु0अ0स0 4460/2017 धारा 147, 427, 323 आई0पी0सी0 तथा मु0अ0स0-70/2018 धारा 323, 325, 504 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों के तहत गुण्डा घोषित कर जनपद संत कबीर नगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्काशित किया गया है।