संतकबीरनगर

दहेजमृत्यु कारित करने की अभियुक्ता को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 06.04.2021 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2313/2017 धारा 498ए / 304बी / 323 / 326ए / 504 भा0द0वि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम के मामलें में अभियुक्ता हलीमुन्निशा पत्नी स्व0 हफीजुल्लाह निवासी टाड़ा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 306 भादवि के अपराध में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रु0 के अर्थदण्ड तथा अपराध दण्डनीय धारा 498ए के अपराध में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्ता को प्रत्येक अपराध में 01-01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा । अभियुक्ता की सभी सजायें एक साथ चलेंगी ।
विदित हो कि दिनांक 17.11.2017 को वादी सुबहान अल्ला पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद निवासी पिपरौली थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर की पुत्री कैसर खातून को दहेज में एक लाख रुपये मांगने की बात को लेकर शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाकर हत्या कर दी गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना धनघटा पुलिस द्वारा दिनांक 18.11.2017 को अभियोग पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी धनघटा अशोक कुमार मिश्र द्वारा सम्पादित की गयी थी ।